असम में 171 फर्जी एनकाउंटर किलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट आरिफ यासिन जवाद्दर की याचिका पर यह आदेश दिया है. आरिफ यासिन ने गौहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कोर्ट ने ठुकरा दी थी.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि पुलिस पर लगाया गया यह आरोप बहुत गंभीर है. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक प्राधिकारियों की ओर से पीड़ितों पर अत्यधिक और गैर-कानूनी बल का इस्तेमाल किए जाने को वैध नहीं माना जा सकता है.